Mutual Funds: म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकता है. नाबालिग का एकमात्र खाताधारक होना आवश्यक है, जिसका प्रतिनिधित्व उसके माता-पिता कर रहे हों.
Mutual Funds: हरेक फंड मैनेजर के पास अलग से रिक्वेस्ट नहीं डालनी होगी. एक बार जानकारियां बदलने से वह हर स्कीम में अपडेट हो जाएंगी.
SEBI: म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन के एग्जिक्यूशन, सर्विस रिक्वेस्ट की ट्रैकिंग के साथ-साथ प्रश्नों, शिकायतोंआदि को निपटाने में मदद मिलेगी.